Govt Employee OPS Big News: केंद्र सरकार के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर दिया गया है और केंद्र सरकार के माध्यम से एक बड़ा अपडेट भी इस संबंध में जारी किया गया है। आप सभी को जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस मामले में के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों हेतु नया अपडेट भी जारी करते हुए काफी बड़ी राहत प्रदान किया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कई बड़े लाभ भी प्रदान किए जाने वाले हैं। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी सर्विस के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन योजना दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
पेंशन को लेकर क्या कहा DOPPW ने जानिए
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि पेंशन और पेंशन भोगी किसान कल्याण विभाग में हाल ही में सर्कुलर भी घोषित किया है और जारी हुए सर्कुलर के अनुसार केंद्र सरकार के उन सिविल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दिए जाने के लाभ का विकल्प प्रदान किया गया है। जो कि एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूनिफाइड पेंशन योजना के अंतर्गत आते थे। यह विकल्प विशेष तौर पर उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो कि जिनकी मृत्यु हो गई है या जो कि शारीरिक रूप से सक्षम हो चुके हैं। उन्हें सेवा से अब निकाल दिया गया है। यह सब पेंशन अधिनियम 2023 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का आसानी से लाभ ले पाएंगे। बता दें पिछले महीने सरकार के माध्यम से आदेश भी घोषित किया गया था जिसमें एनपीएस के अंतर्गत सभी आईएएस, आईपीएस, आरएमएस, अधिकारियों के लिए इस स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के चुनाव किए जाने का विकल्प की घोषणा किया था।
सरकारी आदेश में क्या कहा गया था जानिए
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि जारी किए गए आदेश में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत होने वाली सर्विस के जो प्रदेश सदस्य को सर्विस में शामिल होने की समय निश्चित पेंशन सिस्टम के तहत यानी केंद्रीय सेवा नियम के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु फार्म एक में एक विकल्प का उपयोग करना आप पड़ेगा और उसकी मृत्यु या फिर विकलांगता होने की वजह से बोर्ड से बाहर होने या फिर समय से पहले रिटायरमेंट की स्थिति को लेकर यह था कि आदेश ऐसे समय में जारी कर दिया गया जब केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वैकल्पिक योजना के रूप में सम्मिलित किया था यह सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरीके से लागू हो गया है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि सरकार के द्वारा 2021 में एक केंद्रीय सिविल सेवा नियम को लागू किया गया था। जिसके अंतर्गत नियम 10 में यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारियों की मृत्यु होने पर या फिर विकलांगता की स्थिति में एनपीएस या फिर OPS में से किसी एक विकल्प चुनने का पूरा अधिकार रहेगा।