Pension Scheme Good News: सरकार के द्वारा पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों हेतु बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सरकार के द्वारा पेंशन स्कीम की समय सीमा को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। सभी कर्मचारी जो की यूपीएस या फिर एनपीएस के साथ रहना चाह रहे हैं वह आसानी से निर्णय कर पाएंगे। इसको लेकर सरकार के माध्यम से 3 महीने का समय और भी आगे बढ़ा दिया गया है।
देश भर के सभी कर्मचारियों के लिए सरकार के माध्यम से काफी बड़ा ऐलान किया गया है। सभी कर्मचारियों हेतु राहत भरी खबर आ चुकी है। वित्त मंत्रालय के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना हेतु समय सीमा और बढ़ा दिया गया है। अब देश भर के केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव 30 सितंबर 2025 तक आसानी से कर पाएं।
पेंशन योजना के लिए सरकार ने बढ़ाई तारीख
केंद्रीय कर्मचारियों हेतु अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम व एनपीएस दोनों में से किसी एक को चुनने का अतिरिक्त समय भी दिया जा चुका है। अब कर्मचारी एनपीएस यूपीएस में जाना चाह रहे हैं तो 30 सितंबर 2025 तक वह आसानी से निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए सरकार के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है। आपको बता देते हैं जारी हुई प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर स्टेकहोल्डर से डेडलाइन बढाये जाने का अनुरोध भी मिला था। सरकार के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम हेतु विकल्प चुनने का समय सीमा 3 महीने और बढाये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
कर्मचारियों को दिया गया 3 महीने का ज्यादा समय
स्टेकहोल्डर की वजह से डेडलाइन बढ़ाया जाने के अनुरोध पर यूपीएस हेतु विकल्प चुनने के समय सीमा 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। अभियोग्य कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन पाएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक प्रकार की ऐसी योजना है। जो कि 1 अप्रैल 2025 को पूरे देश भर में लागू किया गया था। यह पेंशन योजना यूपीएस पेंशन योजना को यहां पर एक सुनिश्चित भुगतान व रिटायरमेंट पर एक मुख्य वेतन भुगतान के रूप में देखा जा रहा है। पेंशन योजना को वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रारंभ किया गया था। जो कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना की बात किया जाए तो एनपीएस कोई भी सुनिश्चित पेंशन भुगतान नहीं कर रहा है। इसके साथ ही यूनिफाइड पेशेंट स्कीम का कर्मचारी विकल्प जानते हैं तो उन्हें ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा।
सरकार ने बढ़ाया यूपीएस का डेडलाइन
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं सरकार के द्वारा यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच किए जाने का विकल्प प्रदान करना अब पूरी तरीके से सफल रहा है। कर्मचारी यूपीएस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं अधिकतर जो कर्मचारी हैं वह यूपीएस विकल्प के बगैर एनपीएस का विकल्प चुन रहे हैं कोई भी सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुनने के बाद वापस वह एनपीएस में बिल्कुल भी नहीं जा सकता है ऐसे में जो कर्मचारी यूपीएससी से नहीं जाना चाहते हैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है एक बार सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प अगर चुनते हैं तो उसे फंड यूपीएस के तहत तय किए गए प्राण में स्थानांतरित किया जाएगा।
यह कर्मचारी एनपीएस यूपीएस में स्विच कर पाएंगे
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है ऐसे जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में वर्तमान में मौजूद है केंद्र सरकार के माध्यम से कर्मचारी जो कि 31 मार्च 2025 को या फिर उसके पहले रिटायर हुए हैं वह इस योजना में आसानी से सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर्ड करने वाले जो कर्मचारी को यूपीएस में सम्मिलित हो पाएंगे। इसके साथ-साथ ग्राहक का कानून रूप से विवाहित जीवनसाथी यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने का जरूर अधिकार रखता हो।